लखनऊ: ताज़िया रखने और ताज़िये को 10 मुहर्रम को दफ़न करने को लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट में दाखिल रिट पर कल २६ अगस्त को मुख्य न्यायधीश की अदालत में सुनवाई होगी। आजमगढ़ के नेहाल मेहदी की तरफ से अधिवक्ता मसूद ने रिट दाखिल की है। नेहाल मेहदी ने बताया की अनलॉक 3 की गाइडलाइन में, मय्यत और शादी में शामिल होने के लिए संख्या निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया की कई जगह पर छूट दी गयी है। हम भी चाहते हमे सोशल डिस्टन्सिंग और मास्क के साथ इमाम चौक पर ताज़िया रखने और 10 मुहर्रम को दफ़न करने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हमे छूट न देना अधिकारों का हन्नन है। वहीँ सुप्रीम कोर्ट में 5 लोगो के साथ जुलूस निकलने और ताज़िया दफ़न करने की छूट के लिए दाखिल अपील पर आज सुनवाई में कोई इजाज़त नहीं मिली। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा की क्यूंकि मुहर्रम का जुलूस पूरे देश में निकलेगा इसलिए 28 राज्य की सरकार को भी वादी बना कर सुनवाई संभव है।
ताज़िया दफ़न को लेकर हाई कोर्ट में 26 अगस्त को सुनवाई
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