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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई, बड़े नामों पर सवाल

अयोध्या: राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की SIT की अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच की निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में छोटे स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है, जबकि ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।

SIT की शुरुआती जांच में मंदिर के चढ़ावे की गणना और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियों की बात सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक CCTV फुटेज में 40 दिनों के दौरान चोरी की करीब 70 संदिग्ध घटनाएं सामने आई थीं। इसके अलावा निगरानी और सुरक्षा नियमों के पालन में भी लापरवाही का उल्लेख किया गया था।

मामले में कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं, अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को आपराधिक आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया। इसी बिंदु को लेकर सवाल उठ रहा है कि यदि व्यवस्था में लंबे समय से गंभीर कमियां थीं, तो उनकी जवाबदेही किस स्तर तक तय की गई?

SBI की भूमिका पर भी उठे सवाल

जांच के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। SIT ने आरोप लगाया था कि बैंक की ओर से गणना की निगरानी, मशीनों की जांच और सुरक्षा नियमों के पालन से जुड़ी जिम्मेदारियों में कमियां रही थीं। पुलिस की ओर से बैंक अधिकारियों और बाहरी कर्मचारियों से पूछताछ की बात भी सामने आई थी।

अब सबसे बड़ा सवाल

SIT की रिपोर्ट के बाद बहस का केंद्र यही है कि चोरी में सीधे तौर पर शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ व्यवस्थागत और पर्यवेक्षणीय चूक की जिम्मेदारी कितनी गहराई तक तय हुई? हालांकि, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

मामले में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। अदालत ने SIT की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग स्वीकार नहीं की, जबकि जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है।

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