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राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में SC से अंतरिम राहत

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को अगले आदेश तक टालने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता एस. विग्नेश शिशिर, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।

CBI-ED को रिपोर्ट दाखिल करने से रोका

शीर्ष अदालत ने फिलहाल CBI और ED को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त को प्रस्तावित थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टाल दिया गया है।

क्या है मामला?

यह मामला कर्नाटक निवासी भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। याचिका में राहुल गांधी पर उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के मुकाबले अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI और ED को आरोपों के सत्यापन से संबंधित कार्रवाई करने को कहा था।

राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान उनके वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की प्रक्रिया और याचिकाकर्ता की स्थिति पर सवाल उठाए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन पर भी सवाल किया।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी को इस मामले में अंतरिम राहत मिली है। मामले की आगे की दिशा शीर्ष अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद तय होगी।

 

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