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प्रयत्न संस्था ने पुलिस और बाल कल्याण समिति के सहयोग से रुकवाया किशोरी का बाल विवाह

अवधनामा संवाददाता जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त अभियान के क्रम में शुक्रवार को एक किशोरी का बाल विवाह होने से रुकवाया थाना बहजोई अंतर्गत गाँव में एक किशोरी का बाल विवाह शनिवार 11 जुलाई को होना तय था जिसकी सूचना जिले में बाल विवाह के लिए काम करने वाली जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी प्रयत्न संस्था को मिली जिस पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने किशोरी के होने बाले बाल विवाह को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए थाना ए एच टी एवं थाना बहजोई को आदेशित किया जिसके अनुक्रम में कार्यवाहक प्रभारी उप निरीक्षक बाबू राम सैनी के निर्देशन में एक टीम गठित की जिसने किशोरी के आयु संबंधित दस्तावेजों की जांच की जिसमें किशोरी के नाबालिग होने की पुष्टि हुई जिस पर टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में समझाया और कहा कि बाल विवाह के आयोजन में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी जिसमें शादी कराने वाले पंडित से लेकर नाई हलवाई टेंट वाला और सभी सेवा प्रदाताओं के साथ जो भी बाल विवाह के आयोजन में सम्मिलित होगा उन सभी पर क़ानूनी कार्यवाही कि जाएगी। ऐसे किसी भी बाल विवाह की सूचना पुलिस 112 चाइल्डलाइन 1098 जेआरसी हेल्पलाइन 18001027222 पर दें। जिसके बाद किशोरी बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया।चाइल्डलाइन की टीम द्वारा किशोरी कि काउंसलिंग कि गई। इस अवसर पर कार्यवाहक प्रभारी उप निरीक्षक बाबू राम सैनी, एनजीओ प्रयत्न संस्था प्रभारी गौरीशंकर चौधरी, मुख़्य आरक्षी विवेक बलियान महिला आरक्षी स्वेता शर्मा, एवं चाइल्डलाइन के सदस्य मौजूद रहे।

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