बस्ती । अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों में संचालित वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात नियमों के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में अधिकारियों ने समस्त विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्याें को निर्देशित किया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक शत प्रतिशत स्कूली वाहनों के फिटनेस/परमिट वैध करा लिये जायें, अन्यथा दिनाॅक 08.07.2026 से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान यदि स्कूली वाहन बिना वैध फिटनेस/परमिट के संचालित पाई जाती है तो वाहनों के निरूद्धीकरण के साथ-साथ विद्यालय की मान्यता निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
साथ ही विद्यालय स्तर पर विद्यालयों में “विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक“ नियमित रूप से माह जुलाई, अक्टूबर, जनवरी व अप्रैल में कराये जाने, विद्यार्थियों द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाईसेंस एवं बिना हेलमेट के विद्यालय आने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने, टैम्पो/आटो/मैजिक/ई-रिक्शा इत्यादि वाहनों द्वारा बच्चों का परिवहन न करने के साथ विद्यालयों में रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक, प्रत्येक कक्षा में एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन के रूप में नामित करने एवं विद्यालय की प्रार्थना सभा/एसेम्बली के समय सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं द्वारा निजी वाहन चलाकर स्कूल आने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाई जाए। बैठक का संचालन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती श्रीमती माला बाजपेयी ने किया। बैठक मे सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती फरीदउद्दीन, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बस्ती सुरेश कुमार, यात्रीकर अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला विद्यालय निरीक्षक उदयभान वर्मा तथा विद्यालयों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य मौजूद रहे।





