हरियाणा सरकार ने पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति के लिए 3 वार्ड फिर से आरक्षित किए हैं। यह अधिसूचना पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी की गई है, जिससे अब नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं।
पंचकूला। हरियाणा सरकार ने पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दोबारा 3 वार्ड आरक्षित किए हैं। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब तीन नगर निगमों के चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है
यह अधिसूचना 4 सितंबर, 2025 को जारी पिछली अधिसूचना के क्रम में जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित सीटों का यह आवंटन मौजूदा नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है।
इस कदम से अब पंचकूला नगर निगम चुनाव की तैयारियों को और गति मिलने की उम्मीद है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अब सीटों की स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के हालिया आदेशों के अनुपालन में, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना उच्च न्यायालय द्वारा ‘ऊषा रानी बनाम हरियाणा राज्य’ (RA-CW No. 186 of 2026) मामले में 10 अप्रैल, 2026 को दिए गए निर्णय के बाद जारी की गई है। सरकार ने जनगणना-2011 के आंकड़ों को आधार मानते हुए सीटों का निर्धारण किया है।





