अलीगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार चौधरी एवं कीटनाशी लाइसेंस सहायक प्रदीप चौहान द्वारा रविवार को जिले में कीटनाशक तत्व डाईमेंफलूथ्रिन एवं मेपरफलूथ्रिन के प्रयोग से मच्छर भगाने वाले उत्पादों एवं अगरबत्तियों की बिक्री, निर्माण व भण्डारण के संबंध में छापेमार कार्यवाही की गई। कार्यवाही में सागर एंड कंपनी आवास विकास कॉनोनी निकट नई बस्ती के यहां से अगरबत्ती नमूने गृहीत किया।
इसके साथ ही छापेमारी के दौरान ओम ट्रेडर्स मैरिस रोड, स्पेंसर्स प्रा0 रामघाट रोड, ईजीडे केला नगर चौराहा, विशाल मेगा मार्ट रामघाट रोड द्वारा व्यापार नहीं किया जाना पाया गया। इस पर उन्होंने लाइसेंस का गलत उपयोग रोकने के लिए उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा है कि उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत ऐसे उत्पादों को न खरीदें।
पीपीओ धीरेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि नमूना ग्रहित कर लैब भेजा गया है। परिणाम आने पर कीटनाशक अधिनियम 1968 नियम 1971 के अधीन विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में कोई भी इस तरीके का येलो फास्फोरस उत्पादन पकड़ा गया या तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर यदि इस प्रकार के उत्पादों अथवा मच्छर भगाने वाली अगरबतियो का निर्माण, विक्रय या भण्डारण पाया जाता है तो सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए ऐसे भण्डार को जब्त किया जाएगा।





