हमीरपुर। थाना कुरारा क्षेत्र के हत्या के प्रयास के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित इस मुकदमे में अभियोजन विभाग की ओर से समयबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कुरारा में मु0अ0सं0 129/2022 धारा 307 भादंवि के अंतर्गत अभियुक्त अकबर खां पुत्र नजीर खान निवासी मोहल्ला मंजूर नगर, थाना खजुराहो, जिला छतरपुर के विरुद्ध 7 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। दिनांक 27 फरवरी 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, जनपद हमीरपुर की अदालत ने अभियुक्त अकबर खां को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष 10 माह का कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया था।
मामले में विवेचना धनंजय सिंह द्वारा की गई, जबकि अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने पैरवी की। न्यायालय में पैरोकार की भूमिका कांस्टेबल संजीत कुमार द्वारा निभाई गई। पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया।





