पीड़ित परिवार को कोर्ट के आदेश से मिलेगा आर्थिक सहयोग
सिद्धार्थनगर। सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरक निर्णय सामने आया है। मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण (MACT) सिद्धार्थनगर ने एक सड़क दुर्घटना से जुड़े प्रतिकर वाद में मृतक के परिजनों को ₹1,55,61,250 /- (एक करोड़ पचपन लाख इकसठ हजार दो सौ पचास रुपये) प्रतिकर एवं उस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश पीठासीन अधिकारी अरविन्द राय(एम.जे.एस.)द्वारा 3 फरवरी 2026 को पारित किया गया, जिसमें संबंधित ट्रक की बीमा कंपनी टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
न्यायालयीन अभिलेखों में दर्ज तथ्य न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार मृतक श्रृजन पाण्डेय भारतीय सेना में देहरादून में कैप्टन पद पर कार्यरत थे। दुर्घटना के समय उनकी आयु लगभग 28 वर्ष तथा मासिक वेतन ₹1,25,262/- दर्शाया गया था। अक्टूबर 2023 की रात्रि वह भोजन के उपरांत अपनी बोलेनो कार (UP55 Q 1112) से अपने मित्र के साथ आवास की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान देहरादून क्षेत्र में ट्रक संख्या KA-53 B-3418 से टक्कर की घटना घटित हुई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मृतक जिले के ग्राम पड़रिया के निवासी थे। उनके परिवार में पिता माता एवं एक बहन आश्रित के रूप में बताए गए हैं।मृतक के परिजनों द्वारा वर्ष 2023 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दाखिल किया गया था। न्यायालय ने उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के आधार पर प्रतिकर निर्धारित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भुगतान नियमानुसार बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।





