Sunday, October 12, 2025
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‘मीट मत खाना बस ग्रेवी खा लो…’, फ्लाइट में यात्री को दिया वेज की जगह नॉनवेज खाना, दम घुटने से मौत

कतर एयरवेज की उड़ान में एक शाकाहारी यात्री, डॉ. अशोका जयवीरा की मांसाहारी भोजन खाने से दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। उन्हें शाकाहारी भोजन के बदले मांसाहारी भोजन परोसा गया था। फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें मांस हटाकर खाने की सलाह दी थी। अब उनके बेटे ने कतर एयरवेज पर लापरवाही का मुकदमा दायर किया है और मुआवजे की मांग की है।

कतर एयरवेज की उड़ान में दम घुटने से 85 वर्षीय शाकाहारी यात्री डॉ. अशोका जयवीरा की मौत मांसाहारी भोजन की वजह से हो गई थी।

दरअसल उन्होंने शाकाहारी भोजन ऑर्डर किया था लेकिन उन्हें मांसाहारी भोजन दिया गया था। यह घटना 30 जून, 2023 को लॉस एंजिल्स से कोलंबो जा रही 15.5 घंटे की उड़ान में हुई। अब डॉक्टर जयवीरा के बेटे ने कतर एयरवेज पर मुकदमा किया है।

दक्षिणी कैलिफोर्निया के रिटायर्ड हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. जयवीरा को फ्लाइट अटेंडेंट ने मांसाहारी भोजन में से मांस हटाकर खाने की सलाह दी गई। इसके बाद परिणामस्वरूप उनकी दुखद मृत्यु हो गई।

डॉ. जयवीरा ने विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का ऑर्डर किया था, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि ऐसा कोई भोजन उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय उन्हें मांसाहारी भोजन दिया गया।

मांस को हटाकर खाने की कोशिश में डॉ. जयवीरा का दम घुटने लगा और वे बेहोश हो गए। फ्लाइट क्रू ने मदद की कोशिश की और मेडएयर के दूरस्थ चिकित्सा सलाहकारों से संपर्क किया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई।

लापरवाही के लिए कतर एयरवेज पर मुकदमा दर्ज

उड़ान को आखिरकार एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में उतारा गया। फिर डॉ. जयवीरा को अस्पताल ले जाया गया। 3 अगस्त, 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण एस्पिरेशन निमोनिया बताया गया, जो भोजन या तरल पदार्थ के फेफड़ों में चले जाने से होने वाली एक गंभीर फेफड़े की बीमारी है। उनके बेटे सूर्या जयवीरा ने कतर एयरवेज के खिलाफ गलत मौत का मुकदमा दायर किया है, जिसमें भोजन सेवा और चिकित्सा आपातकाल में लापरवाही का आरोप लगाया गया है।

मुकदमे में $128,821 की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है, जो गलत मौत और लापरवाही के लिए न्यूनतम वैधानिक राशि है। मुकदमा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का हवाला देता है, जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में दुर्घटना के कारण होने वाली चोट या मृत्यु के लिए एयरलाइन की सख्त जवाबदेही को निर्धारित करता है। इस कन्वेंशन के तहत अधिकतम $175,000 तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

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