आज 22 सितंबर से नई जीएसटी दर (New GST Rates) लागू होने जा रही है। सरकार ने कई चीजों पर टैक्स घटाया हैपर कुछ चीजें पहले से महंगी हो गयी हैं। क्योंकि उन पर टैक्स रेट बढ़ा है। आइए जानते हैं कि 40 फीसदी टैक्स स्लैब (40% Tax Slab items) पर क्या-क्या वस्तुएं शामिल की गई हैं।
आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गयी हैं। अब से जीएसटी के तहत तीन टैक्स स्लैब (5%, 18% और 40%) लगने वाले हैं। सरकार ने कई चीजों पर टैक्स घटाया है,पर कुछ चीजें पहले से महंगी हो गयी हैं, क्योंकि उन पर टैक्स रेट बढ़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विलासिता यानी लग्जरी से जुड़े और नुकसानदेह उत्पादों को सिन गुड्स कैटेगरी में रखा गया है और इन पर 40% जीएसटी रेट लागू कर दिए गए हैं।
इन प्रोडक्ट्स में कोल्ड ड्रिंक जैसे लग्जरी और सिगरेट-तंबाकू आदि जैसे नुकसानदेह प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वहीं लग्जरी कारों को भी इसी कैटेगरी में शामिल किया गया हैं।
किन वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स?
- पेट्रोल के लिए 1,200 सीसी और डीजल के लिए 1,500 सीसी से बड़ी सभी कारें
- 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
- निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
- पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी आदि
- चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जल
- सुगंधित पेय पदार्थ
- कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
जीएसटी काउंसिल के तहत अपने भाषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी वस्तुएं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय शामिल हैं, कम दरों पर निर्दिष्ट को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत कवर किए जाएंगे।”
इन सबके अलावा संशोधित ढांचे के तहत, अधिकतर खाद्य और कपड़ा उत्पादों (new gst rates list) पर पहले की अलग-अलग दरों की जगह एक समान 5% जीएसटी लगेगा। रेफ्रिजरेटर, बड़े टेलीविजन सेट और एयर-कंडीशनर जैसे रोज़मर्रा के घरेलू उपकरण अब 18% की दर के दायरे में आ जाएँगे, जिससे उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम होगा।