राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को रद कर दिया है। कोर्ट की ओर से यह फैसला भर्ती में पेपर लीक गड़बड़ी के चलते लिया गया है। इसके अलावा कोर्ट के कल के आदेश के मुताबिक 2021 की भर्ती में शामिल रहे उम्मीदवार जो ओवरएज हो चुके हैं वे भी 2025 एसआई पदों की भर्ती में आवेदन कर सकेंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आज सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कोर्ट की ओर से इस भर्ती की सुनवाई करते हुए एसआई भर्ती 2021 को रद करने का फैसला सुनाया गया है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला परीक्षा में गड़बड़ियों एवं पेपर लीक के मामले के चलते लिया है।
जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने सुनाया फैसला
भर्ती रद्द करने का फैसला जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है। कोर्ट ने यह निर्णय 14 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले में दिया है। इस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में पिछले वर्ष 13 अगस्त को याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें पूरी प्रक्रिया को रद करने की मांग की गई थी।
ट्रेनिंग ले रहे एसआई की नियुक्ति पर रोक
राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई थी।
गड़बड़ी के चलते 150 लोगों को किया गया था गिरफ्तार
इस भर्ती परीक्षा में कई गड़बड़ियां देखने को मिली थीं। इसमें नकल के साथ ही कई डमी कैंडिडेट की बैठने की खबर सामने आई थी। परीक्षा में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद सरकार ने एसओजी को इसकी जांच करने का जिम्मा दिया था। एसओजी जांच में डमी कैंडिडट होने की बात सच हुई है इसके बाद 50 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के दो सहित सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
कल के फैसले में ओवरएज वालों को मिला था आवेदन का मौका
इससे पहले कल राजस्थान हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ ने रामगोपाल व अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया गया था। कोर्ट ने कल के फैसले में आदेश दिया था 2021 की भर्ती में शामिल रहे उम्मीदवार जो अब ओवरएज हो चुके हैं, वे भी 2025 में निकाली गई 1015 एसआई पदों की भर्ती में आवेदन कर करने के लिए पात्र रहेंगे।