केन्द्रीय उर्वरक उड़न दस्ता एवं कृषि विभागीय जांच दल द्वारा सोमवार औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में संचालित उर्वरक विनिर्माण इकाई, मेसर्स बालाजी एग्रो आर्गेनिक्स तथा फर्टिलाइजर्स एवं मेसर्स त्रेम्बकेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा विभिन्न ब्रांडेड फर्टिलाइजर कंपनियों की खाली बोरियां अवैध रूप से भंडारण पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग नगीन रावत ने जांच दल द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दी गई जानकारी में सोमवार को बताया कि मेघनगर स्थित उर्वरक इकाइयों के निरीक्षण के दौरान मेसर्स मोनी मिनरल्स एण्ड ग्राईण्डर्स मेघनगर, चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स तथा एचयुआरएल की यूरिया की कुल 560 बोरी, मेसर्स बालाजी एग्रो आर्गेनिक्स तथा फर्टिलाइजरर्स प्रायवेट लिमिटेड मेघनगर में इफको यूरिया की 74 बोरी, यूरिया की बिना छपी 22 बोरी, इस तरह यूरिया की 98 बोरी, म्युरेट ऑफ पोटाश (आई.पी.एल) की 25 बोरी तथा मेसर्स त्रेम्बकेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड मेघनगर में ईफको यूरिया की खाली 116 बोरी, अवैध रूप से भण्डारित पाए जाने पर समुचित कार्यवाही करते हुए संबंधितों के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 9/7 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मेघनगर थाने में दर्ज कराई गई है।