सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन साधू राम मूलचंदानी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून चाहे कितना भी सख्त क्यों न हो, हमें कानून के अनुसार काम करना होगा। अगर कोई बीमार या अशक्त है तो उसे जमानत दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर दी है। मूलचंदानी ने कहा था था कि उन्हें शुगर और हार्ट की गंभीर बीमारी है। ये बीमारी जुलाई 2023 में उनकी गिरफ्तारी के बाद से और गंभीर हो गई है। इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को मूलचंदानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। मूलचंदानी को बैंक के 429 करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।