दिल्ली के कोचिंग स्टडी सर्कल केस में तीस हजारी कोर्ट ने दो आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा

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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार कोचिंग के मालिक समेत दो आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों को दिल्ली पुलिस ने देररात को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।

तीस हजारी कोर्ट ने कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 28 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन दोनों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106 (1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने दायर की है। याचिका में तीन छात्रों की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। साथ ही कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा के उपाय करने की मांग की गई है। याचिका में इस घटना में मृतक तीन छात्रों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की गई है।

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