ओबीसी के लिए खुशखबरी: शादी अनुदान योजना की आय सीमा बढ़ी

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प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना में आवेदकों की आय सीमा में बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह सीमा शहरी क्षेत्रों में 56,460 और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये थी। इसे एक समान कर दिया गया है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि इस बदलाव से अधिक संख्या में पिछड़े वर्ग के परिवारों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए सरकारी सहायता मिले सकेगी।

इस योजना (UP Marriage Grant Scheme) के तहत सरकार 20 हजार रुपये अनुदान देती है। मंगलवार को विधानभवन स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी। बैठक में बताया गया कि विभाग में 154 पद रिक्त हैं।

कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का चयन

मंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाओं का चयन किया जाए। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी किए जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सुभाष चन्द्र शर्मा, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेन्द्र एस चौधरी सहित कई अन्य उपस्थित थे।

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