रामकोला चीनी मिल के उप महाप्रबंधक सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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अवधनामा संवाददाता

 

चीनी मिल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र पर घटतौली का मामला

डीएम ने निर्देश पर डीसीओ ने दर्ज करायी कसया थाने में प्राथमिकी

 

कुशीनगर। रामकोला पंजाब चीनी मिल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र पर घटतौली की पुष्टि के बाद जिला गन्ना अधिकारी ने चीनी मिल के उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ गन्ना प्रबन्धक व तौल लिपिक सहित पांच के खिलाफ कसया थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई।

जनपद में चीनी मिलों द्वारा मिल गेट व वाहृय क्रय केन्द्रों पर की जा रही गन्ने की खरीदारी के दौरान घटतौली की लगातार मिल रही शिकायतों को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए क्रय केन्द्रों पर निगरानी रखते हुए अभियान चलाने व जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश विभाग को दिया है। इसी कड़ी में बीते मंगलवार को नए साल के दुसरे दिन चीनी मिल रामकोला (पी.) द्वारा संचालित क्रय केन्द्र खरदेवा का गन्ना विकास निरीक्षक व सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति रामकोला देवेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां खरदेवा केन्द्र पर 45 किलो गन्ना की घटतौली पायी गयी। डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए रामकोला चीनी मिल के जिम्मेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन में जिला गन्ना अधिकारी द्वारा शुक्रवार को रामकोला पंजाब चीनी मिल के अध्यासी यशराज सिंह, उप महाप्रबन्धक (गन्ना) सतीश बालियान, वरिष्ठ गन्ना प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार फोगाट, प्रभारी ईडीपी अनीश रन्जन तथा चीनी मिल के तौल लिपिक राजन सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कसया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। गन्ना अधिकारी का कहना है कि घटतौली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही की जायेगी। इस मामले में जिलाधिकारी का रुख कड़ा है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिले में चीनी मिल व क्रय केन्द्रों पर घटतौली व अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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