आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में प्री-ट्रायल मीटिंग सम्पन्न।

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हमीरपुर : दिनांक 23.11.2023 को दीवानी न्यायालय परिसर हमीरपुर में जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर के तत्वावधान में दिनांक 09.12.2023 को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में प्री-ट्रायल मीटिंग का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्री-ट्रायल मीटिंग में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री चन्द्रभान सिंह, लोक अदालत के नोडल अधिकारी/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट श्री विनीत कुमार वासवानी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द0प्र0श्रे0), प्रदीप कुमार जयन्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0), श्री सुशील कुमार खारवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गीतंाजलि गर्ग, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कोर्ट नं0-04), श्रीमती स्वाती, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट, हमीरपुर, श्रीमती कीर्ति माला सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, मनोज कुमार शासन, सिविल जज (सी0डि0) श्रीमती सीमा कुमारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती वन्दना अग्रवाल, सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, श्री शंशाक गुप्ता, सिविल जज (जू0डि0) श्रीमती आयुषी चतुर्वेदी, उपस्थित रहे। अगामी लोक अदालत में होने वाले वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराया जायेगा। जबकि माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा बताया कि जनपद न्यायालय, हमीरपुर परिसर में दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, पुलिस चालानी वाद, लघु आपराधिक वाद, अन्तिम रिपोर्ट, 138 एन0आई0एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक वाद, भरण-पोषण वाद, श्रम वाद, विक्रय कर एवं आयकर सम्बन्धी वाद, सिविल वाद किरायेदारी से सम्बन्धित वाद, बैंक वसूली सम्बन्धी वाद, उत्तराधिकारी वाद, विद्युत अधिनियम वाद, आर0टी0ओ0 चालानी वाद, नगर पालिका से सम्बन्धित वाद, बांटमाप संबंधी वाद, रेलवे से सम्बन्धी वाद, वन विभाग से सम्बन्धित वाद, नहर विभाग से संबधित वाद, सेवा एवं पेंशन सम्बन्धी मामले, प्राकृतिक आपदा एवं क्षतिपूिर्त संबंधी मामले, मनोरंजन विभाग संबंधी मामले अगामी लोक अदालत में होने वाले वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराया जायेगा तथा वादकारियों का आवाहन किया कि वह लोक अदालत में बढ चढ कर भाग ले व लोक अदालत को सफल बनायें।

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