कुशीनगर। जनपद में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कुशीनगर द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सात अभियुक्तों को छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है।
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने बताया कि जिन अभियुक्तों के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुई तथा जिनके विरुद्ध संबंधित थानों में गंभीर अपराध पंजीकृत हैं, उन्हें लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है।
जिलाबदर किए गए अभियुक्तों में समीर खां उर्फ समीर खान उर्फ लड्डन (भुलिया अगरवा, थाना तरयासुजान), भोला यादव (सिसवा अव्वल, थाना तरयासुजान) तथा सूरज गुप्ता (सलेमगढ़ पठानी टोला, थाना तरयासुजान) को देवरिया जनपद के लिए जिलाबदर किया गया है।
वहीं सेराज उर्फ तिल्ली, अयाज, कलीम एवं सलीम (थाना कोतवाली पडरौना क्षेत्र) को महराजगंज जनपद के लिए जिलाबदर किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





