यासीन मलिक को कोर्ट ले जाने पर 4 अफसर सस्पेंड:बिना बुलाए तिहाड़ से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था

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नई दिल्ली। दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही को लेकर शनिवार (22 जुलाई) को 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट और एक अन्य अधिकारी शामिल है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 21 जुलाई को होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के बुलाए बिना यासीन को कोर्ट क्यों ले जाया गया मेहता ने इसे सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में गंभीर चूक बताया था।
उन्होंने चिट्ठी में लिखा- यासीन जैसा आतंकी और अलगाववादी नेता, जो न केवल टेरर फंडिंग मामले में दोषी है, बल्कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखता है, वो भाग सकता था, जबरन ले जाया जा सकता था या मारा जा सकता था।
दरअसल, 21 जुलाई को कश्मीरी आतंकी यासीन बिना बुलाए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था। कोर्ट में उसे देखकर जज नाराज हो गए थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, जिसमें कहा गया हो कि उसे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है।
केस की सुनवाई कर रहे एक जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया
टेरर फंडिंग केस में दोषी ठहराए जाने के बाद से यासीन तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। यासीन को 21 जुलाई को जम्मू कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था।
यासीन के केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस केस से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि इस केस की सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी। इसकी सुनवाई दूसरी बेंच करेगी, जस्टिस दत्ता उसके सदस्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा- अगर यासीन को अपनी कोई बात रखनी होगी तो वो वर्चुअली जुड़ेगा। उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा।
कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग करता था यासीन
यासीन मलिक को 2022 में एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस, यूएपीए और देश के खिलाफ युद्ध छेडऩे के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यासीन को कई धाराओं में सजा मिली है। दो मामलों में उम्र कैद और अन्य मामलों में 10 साल सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग और आतंकियों को हथियार मुहैया कराने से जुड़े कई केस दर्ज थे।
श्रीनगर में वायुसेना के जवानों पर हमला
मलिक पर 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में एयरफोर्स के जवानों पर हमला करने का आरोप है। इस घटना में 40 लोग घायल हुए थे, जबकि चार जवान शहीद हो गए थे। स्क्वॉड्रन लीडर रवि खन्ना उनमें से एक थे। यह सभी एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया था। मलिक ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था।

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