17 वर्ष पुराने मामले में नहीं मिले पर्याप्त साक्ष्य, पूर्व सांसद संतोष सिंह बरी

0
2264

आजमगढ़। बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2009 के लोकसभा चुनाव के समय शहर में धारा 144 लागू थी। उस समय 30 मार्च को शहर के सिविल लाइन चौराहे पर दिन में लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने अपने 50 -60 समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और नारेबाजी की।

तत्कालीन शहर कोतवाल ने डॉ संतोष सिंह तथा अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। डॉ संतोष कुमार सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह पाराशर ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल चार गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पर्याप्त सबूत के अभाव में अदालत ने पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here