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जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल फोन की आॅनलाइन बिक्री में कमी आने की उम्मीद है। खुले बाजार में मोबाइल फोन खुशखबरी का रिंगटोन लाया है। बताया गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद आॅनलाइन और सीधे दुकानों में बेचे जानेवाले मोबाइल पर लागू होने वाले कर का अंतर खत्म हो गया है। नोएडा में मोबाइल फोन का हर महीने करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल शोरूम या दुकान चलाने वाले बिक्री बढ़ने की उम्मीद से उत्साहित हैं। कर विशेषज्ञों के मुताबिक, अभी तक ई कॉमर्स कंपनियां अलग- अलग राज्यों में कर के अंतर का फायदा उठाकर पूरे देश में कारोबार कर रही थी। कुछ राज्यों में 5 फीसद, तो अन्य में 12, 22 या 24 फीसद तक का कर मोबाइल फोन पर लागू था। इससे निपटने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों ने विभिन्न जगहों पर अपने कार्यालय खोल रखे थे।
आॅनलाइन आॅर्डर मिलने के बाद सबसे कम कर वाले राज्य का बिल जारी कर मोबाइल फोन को बेचते थे। हालांकि, मोबाइल शोरूम या दुकानदार इस पर शुरू से विरोध जता रहे थे। इस विरोध की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब एक साल पहले आॅनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों पर मोबाइल फोन की बिक्री पर 5 फीसद कर लगा दिया था। इसके अलावा मोबाइल फोन या सामान को पहुंचाने वाली कोरियर कंपनियों पर भी 1 फीसद का कर लगाया था। इस कारण भी उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन की आॅनलाइन खरीद में कमी आई थी। लेकिन 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल फोन पर 12 फीसद का कर लगा है। इस वजह से आॅनलाइन या आॅफलाइन, दोनों जगहों पर मोबाइल फोन की बिक्री होने पर 12 फीसद कर देना पड़ेगा। शोरूम या दुकानों पर छांटकर फोन और टीवी पर विज्ञापन देखकर बुकिंग कराने, दोनों की एक ही कीमत होने पर माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग खुद जाकर खरीदना पसंद करेंगे। वहीं शोरूम संचालक या दुकानदार को मोबाइल फोन बेचने पर 12 फीसद कर जमा कराना होगा। जबकि आॅनलाइन मोबाइल बेचने वाली कंपनियों को कोरियर का 1 फीसद कर भी अतिरिक्त झेलना पड़ेगा।
जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भले ही 20 लाख रुपए से कम का सालाना कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों को जीएसटीएन पोर्टल में पंजीकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन जीएसटी में अंतरराज्यीय कारोबार करने वाली या ई कॉमर्स कंपनियों के लिए 20 लाख रुपए से कम का सालाना टर्नओवर होने पर भी पंजीकरण आवश्यक है।
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