एडल्टरी अपराध नहीं, 150 साल पुराना कानून असंवैधानिक: SC

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सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 150 बरस पुराने एडल्ट्री कानून को असंवैधानिक करार दिया है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस रोहिंगटन नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे. इस फैसले में सभी जज एकमत हुए हैं.

अपना और जस्टिस एम खानविलकर का फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा, ‘लोकतंत्र की खूबसूरती है मैं, तुम और हम.’ उन्होंने कहा, “हर किसी को बराबरी का अधिकार है और पति पत्नी का मास्टर नहीं है.”

जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, “एडल्टरी चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपराध नहीं है. यह शादियों में परेशानी का नतीजा हो सकता है उसका कारण नहीं. इसे क्राइम कहना गलत होगा.” उन्होंने कहा, “एक लिंग के व्यक्ति को दूसरे लिंग के व्यक्ति पर कानूनी अधिकारी देना गलत है. इसे शादी रद्द करने का आधार बनाया जा सकता है लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है.

इटली में रहने वाले एनआरआई जोसेफ़ शाइन ने दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उनकी अपील थी कि आईपीसी की धारा 497 के तहत बने अडल्ट्री क़ानून में पुरुष और महिला दोनों को ही बराबर सज़ा दी जानी चाहिए.

1860 में बना अडल्ट्री क़ानून लगभग 158 साल पुराना था. इसके तहत अगर कोई पुरुष किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है, तो महिला के पति की शिकायत पर पुरुष को अडल्ट्री क़ानून के तहत गुनहगार माना जाता था.

 

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