जौनपुर नगर .इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली सांसद रहे धनंजय सिंह को ब्लैक कैट कमांडो वाली वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने पर सवाल उठाते हुए केंद्र व राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 25 मई तक यह बताने को कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के दबंग नेता को कैसे इस स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।

और ऐसे नेता की जमानत निरस्त कराने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है।साथ ही केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशिप्रकाश सिंह से यह बताने को कहा है कि केंद्र ऐसे व्यक्ति को उच्च स्तर की सिक्योरिटी क्यों और कैसे दे रही है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने जौनपुर के प्रहलाद गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में कहा गया है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हत्या के सात मामलों सहित कुल 24 मुकदमे चल रहे हैं। यह भी कहा गया है की वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद भी उनके खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हुए। ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ब्लैक कैट कमांडो वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराना गलत है। कोर्ट के यह पूछे जाने पर कि धनंजय सिंह को यह सुरक्षा पेमेंट पर मिली है या निःशुल्क। तो बताया गया कि उन्हें यह सुरक्षा निःशुल्क मिली है। इस पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से 25 मई तक जानकारी मांग ली।

अजवद क़ासमी की रिपोर्ट
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