बस्ती 15 मार्च 2017, जिलाधिकारी श्री प्रभु नारायण सिंह ने शासन से प्राप्त परिपत्र के आधार पर शस्त्र लाइसेंस धाराकों को निर्देश दिया है कि जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों का अभीतक राष्ट्रीय डाटाबेस के अन्तर्गत यूआईएन (यूनिक आइडेन्टिफीकेशन नम्बर) जनरेट नही हुआ है वे अपना स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय/शस्त्र लिपिक पटल से यूआइएन नम्बर जनरेट करा ले। यह कार्य प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2017 तक कर लिया जाय। यह कार्य आयुध नियमावली 2016 के नियम-15 सपठित नियम 2(34)(57) के अनुसार अनिवार्य है। इसका अनुपालन प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2017 तक किया जाय।
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