Wednesday, March 4, 2026
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HomeMarqueeवेयर हाउसिंग के पॉच गोदामों में मिलेगी हाईकोर्ट से निर्देशित सुविधाएं

वेयर हाउसिंग के पॉच गोदामों में मिलेगी हाईकोर्ट से निर्देशित सुविधाएं

BRIJENDRA BAHADUR MAURYA —————-

लखनऊ । वेयर हाउसिंग कारपोरेशन इम्पलाईज यूनियन उत्तर प्रदेश के सदस्यों की आकस्मिक बैठक मंगलवार को राजधानी के प्रेस क्लब में संपन्न हुई । महामंत्री एस के पाण्डेय ने बताया कि वेयर हाउसिंग के दिहाड़ी मजदूर न्यूनतम वेतन तक नहीं पाते थे और यहॉ तक कि उन्हे परिचय पत्र तक नहीं दिया जाता था । पूरे प्रदेश के राजकीय और केन्द्रीय गोदामों में कमोबेश यहीं स्थिति है जहॉ मजदूरों का शोषण ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है और सरकारें मूक दर्शक बनी बैठी है । उन्होनें कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से दिहाड़ी मजदूरों को ईपीएफ, न्यूनतम वेतन 12 हजार रुपये, परिचय पत्र और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

संगठन के महामंत्री एस के पाण्डेय ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा मलिहामऊ, नेरीकला, भंसरिया, छाउछ और अन्देशनगर समेत 5 डीपों के लिए आदेश पारित कर दिए है जो कि बहुत खुशी का विषय है और उपरोक्त सभी डीपों के कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि वे अपने समस्त कागजात तैयार कर यूनियन कार्यालय में जमा कर दे जिससे कि अग्रिम कार्यवाही शीघ्र ही पूरी की जा सके ।
कुछ श्रमिकों की यूनियन विरोधी गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों को यूनियन से बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। बैठक में सर्व सम्मति से मनोज कुमार तथा अभिषेक बाजपेई को यूनियन से निष्काषित किया गया । पाण्डेय ने कहा कि अगले चरण में रायबरेली, पिहानी, शॉहजहॉ पुर, सुल्तानपुर और रामकोट जिलों के डीपों की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी ।

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