लखनऊ-15 मार्च 2017, मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो तथा राजमार्गो पर मदिरा की बिक्री के अनुज्ञापन जारी करने पर रोक लगाये जाने के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी श्री जी0एस0प्रियदर्शी की अध्यक्षता में कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में एक बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी श्री जी0एस0 प्रियदर्शी ने बताया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिसम्बर 2016 को राष्ट्रीय राजमार्गो और राज्य के मार्गो पर शराब की बिक्री के अनुज्ञापन जारी करने पर रोक लगाये जाने के आदेश दिये गये है। जिलाधिकारी ने बताया कि 01 अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय राजमार्गो, राजमार्गो पर 500 मीटर के अन्दर शराब की दुकानें नहीं संचालित की जायेगी और राज्य के राजमार्गो पर शराब की दुकानों की मौजूदगी का संकेत देने वाले बोर्ड व पोस्टर नहीं लगाये जायेंगे। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि आगामी वित्तीय वर्ष में दुकानों के लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में मा0सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये। बैठक में लोक निर्माण विभाग के उपस्थित अधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग का चिन्हिकरण कर लिया गया है जिसकी सूची जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य मार्ग से 500 मीटर की परिधि के अन्दर जो भी मदिरा की दुकाने हैं उन्हे 500 मीटर की परिधि के बाहर स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही शीध्र की जाये। बैठक में लोक निर्माण विभाग के उपस्थित अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ राजमार्गो का शहरी क्षेत्र का जो हिस्सा है वह डी नोटिफाइड हो गया है अर्थात वह हिस्सा अब राजमार्ग की परिधि में नही आता है। जिस पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के उपस्थित अधिकारी को निर्देशित किया है कि डी नोटिफिकेशन से सम्बन्धित सूची तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजिल सैनी, अपर जिलाधिकारी नगर पश्चिमी श्री जयशंकर दुबे, अपर नगर आयुक्त श्री नन्दलाल सिंह, जिला आबकारी अधिकारी श्री जे0बी0 यादव, आबकारी निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह, श्री संजय यादव, अश्वनी यादव, ए0एन0सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय राजमार्गो, राजमार्ग पर 500 मीटर के अन्दर शराब की दुकानें नहीं संचालित की जायेगी -जिलाधिकारी
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