अवधनामा ब्यूरो
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जिससे राज्य के तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है. सरकार ने फैसला किया है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत लॉकडाउन तोड़ने को लेकर लोगों पर दर्ज किये गए सभी मुकदमे वापस लिए जायेंगे.
सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में मुकदमे दर्ज हो गए थे और उन्हें पुलिस-थानों से लेकर कचहरी तक दौड़ना पड़ रहा था.
उत्तर प्रदेश के क़ानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव को यह निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन तोड़ने के संदर्भ में दर्ज सभी मुकदमों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाये. इस फैसले से सबसे ज्यादा व्यापारियों, कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों को राहत मिलेगी.
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कोविड प्रोटोकाल तोड़ने के मामले में देश भर में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गए हैं लेकिन उन मुकदमों को वापस लेने का फैसला करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है. यह मुकदमे वापस लिए जाने से पुलिस और अदालतों का बोझ भी कम हो जाएगा.