Sunday, August 31, 2025
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सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलेगा, SC ने केंद्र को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए महिला अधिकारियों को सेना में मिलेगा स्थायी कमीशन पर मुहर लगा दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.


नई दिल्ली: भारतीय सेना में महिला अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मानसिकता बदली होगी. कोर्ट ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए महिला अधिकारियों को सेना में मिलेगा स्थायी कमीशन पर मुहर लगा दी.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि HC के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, फिर भी केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया. हाईकोर्ट के फैसले पर कार्रवाई करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है. कोर्ट के 9 साल के फैसले के बाद केंद्र 10 धाराओं के लिए नई नीति लेकर आया.

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कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा. महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोरट् ने कहा कि केंद्र सरकार दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव करे.

 

सेना में सच्ची समानता लानी होगी. 30% महिलाएं वास्तव में लड़ाकू क्षेत्रों में तैनात हैं. स्थायी कमीशन देने से इनकार स्टीरियोटाइप्स पूर्वाग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं. महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं. केंद्र की दलीलें परेशान करने वालीं. महिला सेना अधिकारियों ने देश का गौरव बढ़ाया है.

We dispose off the petitions and necessary compliance of this court’s order within a period of 3 months, says Justice Chandrachud. https://t.co/dQYt7hwhhe

— ANI (@ANI) February 17, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार तीन महीने में फैसला लागू करे. साथ ही कहा कि न केवल 14 साल बल्कि सभी महिला अधिकारियों को उससे आगे भी स्थायी कमीशन देना चाहिए.

टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अफसरों को कमांड पोस्टिंग से इंकार करना सही नहीं है. कोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए कमांड पोस्टिंग पर ब्लैंकेट प्रतिबंध को कानून में बनाए नहीं रखा जा सकता.

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