महिला ने ससुरालियों पर लगाया प्रताडऩा का आरोप

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कहा, पूरी वेतन और नई कार मांगते हैं ससुराली
महिला की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

ललितपुर। सिविल लाइन सिद्धंन रोड आईटीआई कॉलेज के सामने रहने वाली मनीषा सोनी पत्नी सतीश सोनगिरकर ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि उसकी शादी 17 अप्रैल 2022 को गायत्री मंदिर में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुयी थी। बताया कि शादी कराने भूपेन्द्र सिंह परिहार, सुषमा सिंह, सास माधुरी, बहन छाया, जीजा संदीप भुजवल, भाई शेखर, भाभी अर्चना आये थे। बताया कि शादी तय करते समय दहेज इत्यादि की बात पर उक्त लोगों द्वारा इंकार कर दिया गया और जब कार्ड छप गये और रिश्तेदारों को शादी तय होने की बात कही, उसी समय से उक्त लोगों द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी। बताया कि शादी में उसके परिजनों द्वारा जेवरात और नकदी के अलावा घर-गृहस्थी का सामान दिया था। पीडि़ता ने कहा कि उसके पति ने मेहमानों के जाने के बाद उससे बैंक बैलेंस, नौकरी इत्यादि की जानकारी ली। बार-बार बैंक एकाउण्ट और नौकरी के बारे में पूछने पर उसे पता चला कि उक्त लोग दहेज चाहते हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय पश्चात उससे रुपये लेने के लिए ससुरालियों द्वारा तमाम प्रकार से प्रताडि़त किया। पीडि़ता का आरोप है कि जब वह गर्भवती हुयी तो उसके ससुरालियों ने उससे मारपीट कर दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पीडि़ता ने आगे बताया कि मार्च से नवम्बर 2023 तक उसका पति उसके परिजनों को गुमराह करता रहा और परिजनों ने शादी तय कराने वालों से मिलकर उसके ससुरालियों को समझाने का प्रयास भी किया। पीडि़ता ने बताया कि दिसम्बर 2023 में उसने महिला थाने में इसकी सूचना दी तो योजनाबद्ध तरीके से सतीश ने उसे किराये के मकान में रखा। यह भी आरोप है कि उक्त लोग उसे बदनाम करते हैं। पीडि़ता ने जब मामले की जानकारी भूपेन्द्र सिंह व सुषमा को दी तो उन्होंने कार लाने, मकान बनवाने और पूरा वेतन पति को देने की बात कही। पीडि़ता का आरोप है कि उसके पति ने उसे झूठा आश्वासन देकर 6 लाख रुपये लिये और वह गायब हो गया। माह अक्टूबर 2024 से वह वापस नहीं आया। पीडि़ता ने बताया कि उसे सोशल मीडिया से पता चला कि सतीश, भूपेन्द्र के घर पढ़ाने जाता है। पीडि़ता ने बताया कि सुषमा द्वारा उसकी दूसरी शादी की गयी है। महिला ने आरोप लगाया कि उसे गुमराह करते हुये उसकी दूसरी शादी जबरन करायी गयी। पूरे प्रकरण को लेकर कोतवाली पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर पर ससुरालियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115 (2), 351 (3) व दहेज अधिनियम की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

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