जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छिरका गांव में लगाया विधिक साक्षरता शिविर
हमीरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर के तत्वावधान में गुरुवार को विकासखंड मौदहा की ग्राम पंचायत छिरका में असंगठित श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों को लेकर एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मनोज कुमार राय एवं प्राधिकरण के सचिव श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय के दिशा-निर्देशन में किया गया।
शिविर में श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, जबरन मजदूरी निषेध अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, मानव तस्करी और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराते हुए बताया कि वे शोषण या जबरदस्ती मजदूरी के खिलाफ किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर में उपस्थित श्रमिकों को मजदूर डायरी भी वितरित की गई, जिसमें उन्हें अपनी मजदूरी और कार्य संबंधी जानकारियाँ दर्ज करने का सुझाव दिया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीएलवी नीरज विश्वकर्मा, जन साहस संस्था से फील्ड ऑफिसर पंकज कुमार, रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर रामनारायण, जन साथी लाखन और ग्राम पंचायत सहायक मदनपाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।





