पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस लाईन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी की गई आयोजित

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अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी- पुलिस अधीक्षक गेणश प्रसाद साहा की अध्यक्षता में पुलिस लाईन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक , समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं पुलिस कार्यालय सहित समस्त शाखाओं के प्रभारी आदि अधिकारीगण सम्मिलित हुए मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं से संबंधित पंजीकृत अभियोगों एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। हत्या,दुष्कर्म,लूट आदि जघन्य अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरुष्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवंशातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही करने व गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। गम्भीर अपराधों, पॉक्सों एक्ट, बलात्कार आदि के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु भी निर्देश दिये गये। चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अकुश लागने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अवैध मादक पदार्थो के निर्माण, ब्रिकी व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर इनकी रोकथाम एवं ऐसे कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

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