अवधनामा संवाददाता
सोनभद्र/ब्यूरो जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्थल को चिन्हित कर खनिज वाहनों के ओवर लोडिंग तथा अन्तर जनपदीय/अन्तर्राज्यीय खनिज वाहनों की चेंकिंग हेतु अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है, उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर भी ओवर लोडिंग प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। उक्त के अनुपालन किये जाने हेतु पट्टा/क्रशर प्लान्ट के वाहनों में निर्धारित मात्रा के अनुसार उप खजिन लोड किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु जाॅच के दौरान कतिपय वाहन निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उप खनिज का परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 प्राप्त कर परिवहन कर रहे हैं, जो पूर्णतया नियम विरूद्ध है। समस्त खनन पट्टा धारक अनुज्ञाधारक/अनुज्ञापितधारक, मोरम/सैण्ड स्टोन/डोलो स्टोन, समस्त स्टोन क्रशर प्लांट संचालक/स्वामी सोनभद्र शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ही पट्टा/क्रशर प्लांटों से सम्बन्धित वाहनों में उप खनिज लोड कराया जाना सुनिश्चित करें तथा काटा पर्ची के साथ-साथ मानक के अनुरूप लोड कराये गये उप खनिज का ई0एम0एम0-11 जनरेट किया जाये। उक्त आदेश का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित पट्टा धारक/क्रशर प्लांट स्वामी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 में बिजिट प्राविधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पट्टा धारक/अनुज्ञाधारक/ अनुज्ञाप्तिधारक/क्रशर स्वामी का होगा।
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