नवादा जिले के रजौली थानाक्षेत्र के चितरकोली स्थित समेकित जाँच चौकी से वाहन जाँच के दौरान सोमवार को यात्री बस से 48 लीटर केन बियर के साथ दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।
उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जिसको लेकर बिहार में शराब का बिक्री और परिवहन करना दंडनीय अपराध है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए प्रत्येक दिन झारखंड की ओर से आनेवाली हर छोटी और बड़ी गाड़ियों सहित यात्री बसों को जाँच किया जाता है। सोमवार को झारखंड राज्य से आ रही श्री नामक यात्री बस को सहायक अवर निरीक्षक बिशु हेम्ब्रम के द्वारा जाँच के लिए रोका गया और तलाशी के दौरान संदिग्ध अवस्था मे एक बैग दिखाई दिया।
बैग की तलाशी के दौरान केन बियर बरामद किया गया,जिसके बाद दो कारोबारी को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार कारोबारी की पहचान बिहार के भोजपुर जिला के बड़हरा थानाक्षेत्र के फुहा निवासी हरिनंदन सिंह के पुत्र रोशन कुमार और संतोष सिंह के पुत्र धीरज कुमार के रूप में की गई है।
गिरफ्तार कारोबारियों ने बताया कि केन बियर को झारखंड राज्य के कोडरमा से खरीद कर भोजपुर लेकर जा रहे थे।जप्त केन बियर में किंगफिशर प्रीमियम बियर 500 एमएल का 60 पीस और किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर 500 एमएल का 36 पीस शामिल है।गिरफ्तार दोनों कारोबारियों के ऊपर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।