तीन तलाक को अब अपराध की श्रेणी मे शामिल कर दिया गया है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक मे तीन तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गयी.
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आज तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी है. साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल के अटकने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया.
पत्रकारो से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सबसे ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए. कोर्ट के जजमेंट जनवरी 2017 से अब तक यूपी में कोर्ट के जजमेंट के पहले 126 और कोर्ट के जजमेंट के बाद 120 इंस्टैंट ट्रिपल तलाक के मामले दर्ज हुए.
ये सभी मीडिया से मिले आंकड़ों के मुताबिक हैं, और कई मामले तो अनरिपोर्टेड हैं. आगे उन्होंने बताया कि अभी तक पूरे देश में 430 तीन तलाक की घटनाएं सामने आईं. जिनमें 229 मामले जजमेंट के पहले की है और 201 जजमेंट के बाद की है.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अध्यादेश लागू होने के बाद पीड़ित पत्नी से सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है. FIR सिर्फ पीड़ित पत्नी, खून के रिश्तेदार कर सकते हैं. रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को इंसाफ और इंसानियत में भी राजनीति दिखाई देती है तो उसे समझाने का काम हमारा नहीं है.