हिट एण्ड रन योजना-2022 में प्रतिकर हेतु टोलफ्री नं. 1033 पर कॉल करें : डीएम

0
177

अवधनामा संवाददाता

धायल को 50 हजार एवं मृत्यु की दशा में 2 लाख प्रतिकर की धनराशि मिलेगी
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को मिलेगी आर्थिक सहायता
हिट एण्ड रन के पंजीकृत अभियोगों/दुर्घटनाओं में पीडि़त व्यक्तियों को प्रतिकर भत्ता दिलाने के निर्देश

ललितपुर। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में हिट एण्ड रन योजना-2022 समिति की बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, बैठक में जिलाधिकारी ने समिति के सभी सदस्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि हिट एण्ड रन के पंजीकृत अभियोगों/दुर्घटनाओं में पीडि़त व्यक्तियों को योजना की जानकारी देने के साथ ही प्रतिकर भत्ता दिलाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिकर दावा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, प्रबंधक दि ओरिएण्टल इश्योरेंन्स कम्पनी को प्रत्येक 3 माह में बैठक आयोजित कराने एवं योजना के अर्न्तगत किए गये भुगतान के विवरण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। जिलाधिकारी ने योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि योजनान्तर्गत पीडि़त व्यक्ति को घायल होने की स्थिति में 50 हजार एवं मृत्यु की दशा में 2 लाख प्रतिकर की धनराशि प्रदान की जाती है। प्रतिकर के संबंध में आवदेन, संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय में (जहां दुर्घटना घटी) प्रारूप-1 पर प्रस्तुत किया जायेगा, जो हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना स्कीम-2022 की बेव साइड पर उपलब्ध है एवं आवश्यक जानकारी हेतु टोलफ्री नं0-1033 पर भी वार्ता की जा सकती है। जिलाधिकारी ने जनपद के मीडिया बंधुओं से आग्रह किया है कि जनपद में घटित सड़क दुर्घटनाओं की खबर प्रकाशन के समय कॉर्नर बॉक्स में हिट एण्ड रन योजना-2022 के बारे में संक्षिप्त जानकारी एवं टोलफ्री नं0-1033 का प्रकाशन अवश्य किया जाए, ताकि सम्बंधित पीडि़त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता/लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि हिट एण्ड रन में आवेदन के साथ आवेदक द्वारा घायल होने की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, पीडि़त व्यक्ति के बैंक खाता संख्या, आई.एफ.सी कोड सहित, पते का प्रमाण पत्र ,मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चोट (इंजरी) रिपोर्ट आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, वहीं मृत्यु होने की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, दावेदार व्यक्ति के बैंक खाता संख्या, आई.एफ.सी कोड सहित, पते का प्रमाण पत्र, सीएमओ द्वारा जारी चोट (इंजरी) रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे। आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रारूप संख्या-1 पर पीडि़त व्यक्ति द्वारा संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तत्पश्चात जांच अधिकारी द्वारा प्रारूप-2 पर जांच आख्या तैयार कर दावा निपटान आयुक्त, जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। दावा निपटान आयुक्त द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रतिकर की धनराशि के भुगतान हेतु संबंधित बीमा कम्पनी, दि ओरिएण्टल इश्योरेन्स कम्पनी, को प्रेषित की जायेगी। बैठक में पिछले 6 माह में हिट एण्ड रन के पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा की गयी, जिसमें बताया गया कि जनपद के थाना बानपुर-02, थाना महरौनी-09, थाना-जाखलौन-08, थाना-तालवेहट-03, थाना-जखौरा-03, थाना-सौजना-02, थाना मदनुपर-01, थाना पाली-02, थाना बालावेहट-01, थाना मड़ावरा-03 कुल 35 अभियोग पंजीकृत पाये गये। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक, एडीएम (वि.रा.) अंकुर श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर चन्द्रभूषण प्रताप, क्षेत्राधिकारी सदर अभयनारायण राय, एआरटीओ मो.कय्यूम, प्रबंधक दि ओरिएण्टल इश्योरेंन्स कम्पनी, प्रबंधक दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी आदि उपस्थित रहे।

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here