16 अप्रैल की शाम चार बजे तक अधिग्रहित वाहनों की आमद कराएं वाहन स्वामी

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The vehicle owner should receive the vehicles acquired by four o'clock in the evening of 16 April

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिला निर्वाचन अधिकारी ;पंचायतद्धध्डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने कैंप कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को संपन्न कराए जाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन वाहनों के अधिग्रहण किए जाने के संबंध में समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने में कुल 1400 वाहनों की आवश्यकता है। ज़िले में 387 स्कूल बस व 605 अन्य बसे हैं। सभी बसों की विकास खंडवार ड्यूटी लगा दी। कतिपय सूत्रों से जानकारी मिली कि कुछ स्कूल मालिक व बस मालिक बसे देने में आनाकानी कर बहानेबाजी की जा रही। सभी बसों का अधिग्रहण थानों से प्रेषित किये गए। चुनाव हेतु भारी वाहनों को 16 अप्रैल की सायं 4रू00 बजे तक नियत विकास खंडों व हल्के वाहन जीआईसी मैदान लखीमपुर में आमद करानी है बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जिन वाहनों के अधिग्रहण हेतु वाहन स्वामियों को प्रशासन से नोटिस निर्गत की जा चुकी। वह 16 अप्रैल को सायं 4रू00 बजे तक नियत स्थान पर मय वाहन चालक वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसे वाहन चालक जिनके द्वारा वाहन अधिग्रहण की नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। चुनाव में शामिल वाहनों को सरकारी दरो पर डीजल व भाड़ा उपलब्ध कराया जाएगा।

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