अवधनामा संवाददाता हिफजुर्रहमान
हमीरपुर: जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) डाॅ चन्द्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है।उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने जनपद के रिक्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों का उप निर्वाचन, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न होए पर समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने बताया कि दिनांक 20 जुलाई 2022 ;पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक को नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 21 जुलाई 2022 ;पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 22 जुलाई 2022 ;पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस लेने तथा अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन]04 अगस्त 2022 ;प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक मतदान एवं 05 अगस्त 2022 ;प्रातः 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना की तिथि निर्धारित की गयी है| उन्होने कहा कि क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए (निर्वाचन अधिकारी ;पंचायत) द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2022 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की गयी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम को व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए गए। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रयए नामांकन पत्रों के दाखिल करनेए उनकी जाँच करने,उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड.19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्धए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय.समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएगें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, उपजिलाधिकारी राठ, उपजिलाधिकारी सदर, अति0 उपजिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारियों सहित निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
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