परिवार न्यायालय ने तीन दंपतियों में कराया आपसी सुलह-समझौता

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प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अलीगढ़ रणधीर सिंह की अदालत में वादी ने पत्नी को बुलाने का धारा 9 एचएम एक्ट का वाद प्रस्तुत किया। पत्नी पत्रावली पर उपस्थित हुई। शादी 2020 में हुई है। पत्रावली सुनवाई के लिए अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चतुर्थ श्रीमती ललिता गुप्ता की अदालत में प्रस्तुत हुई। कोर्ट ने पत्रावली काउंसलिंग के लिए भेजी कई तारीख काउंसलिंग के पश्चात पति-पत्नी मय पुत्री के साथ-साथ रहने को सहमत हुए और हंसी खुशी कोर्ट से साथ-साथ चले गए। दूसरा मामला अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रथम श्रीमति नुपुर की अदालत में पत्रावली सुनवाई के लिएु प्रस्तुत हुई वादियां की उम्र करीब 32 वर्ष एवं अकरावाद क्षेत्र की निवासी है विपक्षि पति की उम्र करीब 35 वर्ष थाना सासनी गेट क्षेत्र का निवासी है। शादी 2020 में हुई है भरण पोषण का बाद वादिया ने प्रस्तुत किया। कोर्ट ने पत्रावली काउंसलिंग के लिए भेजी कई तारीख काउंसलिंग के पश्चात दो नाबालिक दो पुत्रों के साथ कोर्ट से हंसी-खुशी साथ-साथ जीवन यापन करने के लिए चले गए। तीसरा मामले में वादियां ने अपना व अपने दो पुत्रों के भरण पोषण का वाद दायर किया। वादिया की उम्र 22 वर्ष है, चंडौस क्षेत्र की निवासी है। विपक्षी पति की उम्र 23 वर्ष है शिकारपुर बुलंदशहर का निवासी है। शादी 2021 में हुई है। पत्रावली सुनवाई के लिए अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रथम श्रीमती नूपुर की अदालत में प्रस्तुत हुई विपक्षी हाजिर आया कोर्ट ने पत्रावली काउंसलिंग के लिए भेजी कई तारीख काउंसलिंग के पश्चात पति-पत्नी दोनों पुत्रों के सहित साथ रहने को राजी हुए और हंसी-खुशी कोर्ट से विदा हुए वादिया ने अपना बाद वापस ले लिया है।

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