Wednesday, March 4, 2026
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फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता प्रचार वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

आजमगढ़ l जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर आजमगढ़ से फसल अवशेष प्रबंधन के सम्बन्ध मे जागरूकता हेतु तीन प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि यह प्रचार वाहन रोस्टर के अनुसार जनपद के सभी विकास खण्डों में पराली जलाने की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों मे जाकर फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे मे किसानों को जागरूक करेंगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन विकास खण्डो में विगत तीन वर्षो में पराली जलने की घटना प्रकाश में आई है, वहॉ विशेष प्रचार अभियान चलाया जाये।

प्रचार वाहन के माध्यम से जनपद के सम्मानित कृषक बन्धुओं से अपील किया जा रहा है कि कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के समय एस0एम0एस0, मल्चर, सुपर सीडर तथा अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यन्त्रो का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, अन्यथा वाहन सीज कर दिया जायेगा। उप कृषि निदेशक श्री आशीष कुमार ने बताया कि उ0प्र0 शासन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा जनपद में धान की पराली एवं गन्ने की पत्ती तथा कूडा अपशिष्ट को जलाये जाने सेे रोकने एवं इसका समुचित प्रबन्धन करते हुए इससे कम्पोस्ट खाद तैयार कर अगली फसल में प्रयोग किये जाने हेतु कृषकों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है।

उन्होने यह भी बताया कि खेत में फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण की क्षति के साथ-साथ मृदा की संरचना को भी नुकसान पहुॅचता है और खेत के मित्र कीट मर जाते है, जिससे फसल की उत्पादकता एवं मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुॅचता है। उप कृषि निदेशक ने कृषकों से अपील किया कि वेस्ट डी-कम्पोजर का प्रयोग कर फसल अवशेष को कम्पोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित कर अपने खेतो में प्रयोग करें तथा फसल अवशेष जलाने पर लगने वाले अर्थदण्ड से बचें। उन्होने कहा कि फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध है। उन्होने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर 2500 से लेकर 15000 रू0 तक जुर्माने का प्रावधान है। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी (ऊ0सु0) एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी जनपद-आजमगढ़ भी उपस्थित रहे।

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