फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से लोगों को किया जायेगा जागरूक
सिद्धार्थनगर। फसल अवशेष प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से किसानों को अवगत कराने तथा इसके न जलाने से भूमि में होने वाले लाभों से जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खण्डों के ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार वाहन को जिलाधिकारी डॉ राजा गणपति आर0 द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से मंगलवार को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया है।
यह प्रचार वाहन फसल अवशेष न जलाये जाने के लिए लोगो को जागरूक किया जायेगा, फसल अवशेष जलाते हुए पकड़े जाने पर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के अन्तर्गत खेत में फसल अवशेष को जलाना एक दण्डनीय अपराध है जिसमे पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड के प्राविधान किया गया है।
इस अवसर पर उप कृषि निदेशक राजेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी मु0 मुजम्मिल उपस्थित थे।





