खंड शिक्षा अधिकारी की गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र

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बांसी सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने परिषदीय विद्यालय की किताबों को कबाड़ी से बेचने के मामले में शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी बांसी अखिलेश सिंह की गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताते हुए प्रभारी निरीक्षक व सी ओ बांसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का पत्र पुलिस अधीक्षक को लिखा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि पुस्तक को कबाड़ी को बेचने के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी बांसी कार्यालय के अनुचर अभियुक्त सहाबुद्दीन व रामजस के विरूद्ध स्वयं पुलिस द्वारा बिना विभागीय जांच के प्राथमिकी दर्ज किया था। उक्त प्राथमिकी में खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह का नाम नहीं था सिर्फ अभियुक्त के बयान को आधार बनाकर अखिलेश कुमार सिंह के नाम को प्रकाश में लाकर गिरफ्तारी किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि किसी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा बरती कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध जांचोपरांत अनुशासनिक  विभागीय कार्यवाही की जायेगी और यदि अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही में यह पाया जाता है कि कर्मचारी अधिकारी की कोई अपराधिक भूमिका रही है तथा उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर विचार किया जाता है अन्यथा विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी की आख्या के उपरांत वे दण्ड दिए जाते हैं जो सम्बन्धित नियमावली में परिभाषित है। उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रभारी निरीक्षक व सीओ बांसी ने शासनादेशों  का पालन नहीं किया है। ऐसे में प्रभारी निरीक्षक व सी ओ बांसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र पर जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को पत्र लिखा है।

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