लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri)-शासन के निर्देश पर आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव पर जनपद खीरी में फसल बीमा सप्ताह (01 जुलाई से 07 जुलाई) मनाया जा रहा। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में डीएम डॉ अरविंद कुमार चौरसिया ने पीएम फसल बीमा योजना के जन जागरूकता रथ (प्रचार वाहन) को हरी झंडी दिखाई। यह प्रचार वाहन जिले के गांव-गली मोहल्लों में जाकर योजना की जानकारी देकर जागरूक करेगा। डीएम डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने उप निदेशक (कृषि) डॉ. वाईपी सिंह व जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में खरीफ सीजन 2020 के 03 लाभार्थी कृषकों (जसप्रीत कौर, अवध किशोर, रामपुरि गिरी) को उनकी क्षतिपूर्ति धनराशि की स्वीकृत पत्र प्रदान किए। वही डीसीबी सुंदरवल के शाखा प्रबंधक मिथिलेश सिंह, सहज जन सेवा केंद्र निघासन के प्रतिनिधि जगतपाल चौहान, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ सहायक शुभम शुक्ला, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के (जिला समन्वयक, क्रॉप कटिंग टीम) अभिषेक चतुर्वेदी, तहसील समन्वयक धर्मेंद्र गिरी एवं अमित कुमार को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बताते चलें कि खरीफ सीजन 2020 में जिले के 270 लाभार्थी कृषको के खातों में 09 लाख 97 हजार 868 की क्षतिपूर्ति धनराशि उनके खातों में अंतरित की।इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव पर डीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीएम ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही। उन्होंने किसानों का आवाहन किया कि किसान अपनी फसल का नियत तिथि 31 जुलाई तक बीमा करा ले। योजना में छोटा प्रीमियम देकर बड़ी सुरक्षा पा सकते है। उन्होंने कहा कि समर्पित भाव से काम कर किसानों के कल्याणर्थ कार्यों में जुटे। उन्होंने बताया कि इस योजना के लागू होने से पूर्व किसानों की फसल को आपदा से हुई क्षति का मुआवजा या प्रतिपूर्ति न मिलने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस योजना के लागू होने से तय व्यवस्था के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने डीडी कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी को समय से सर्वे कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए।उपनिदेशक कृषि डॉ वाईपी सिंह ने पीएम फसल बीमा योजना के उद्देश्य व प्रासंगिकता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना से प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करने, कृषि उन्नत तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने, आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना है। उन्होंने योजना में पात्रता की जानकारी दी। जिला कृषि अधिकारी एसपी सिंह ने पीएम फसल बीमा योजना की बारीकियो की ना केवल जानकारी दी बल्कि इसे किसानों के लिए वरदान बताया। उन्होंने अधिसूचित फसल, बीमा की इकाई, बीमित राशि, प्रीमियम की राशि, बीमा की अंतिम तिथि बताई। किसान फसल नुकसान होने पर टोल फ्री नंबर 1800-889-6868, संबंधित बैंक शाखा, कृषि व उद्यान कार्यालय व क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपदा की स्थिति में किसान द्वारा 72 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है।