किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपित को दकोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है और चालीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 6 जनवरी 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 15 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी तभी गांव का ही रहने वाला योगेश कुमार उसको बहलाकर ले गया था। पांच-छह दिन गुजरात में रखकर दुष्कर्म किया। पुलिस पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया था और किशोरी का कोर्ट में बयान दर्ज कराया था। जहां किशोरी ने योगेश कुमार के खिलाफ दुष्कर्म की बात कही।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी कर आरोपित को जेल भेजा था। आरोपित के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं की चार्जशीट दाखिल कर दी जिसका ट्रायल मोहम्मद कमर की अदालत में चल रहा था। सोमवार की देर शाम को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस-गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने पॉक्सो एक्ट की धारा के आधार पर आरोपित योगेश कुमार को किशोरी से दुष्कर्म में दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।