अवधनामा संवाददाता
बांदा। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमालीशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सुरक्षित निस्तारण एवं सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन एवं भविष्य में अनुपालन हेतु बनायी गयी प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश से जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय पर्यावरणीय समिति की आहुत बैठक की मण्डलीय समीक्षा आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा आर0पी0सिंह की अध्यक्षता में आज आयुक्त कार्यालय चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा में सम्पन्न हुई।बैठक में आयुक्त ने चित्रकूटधाम मण्डल के जनपद-बॉदा, महोबा, चित्रकूट एवं हमीरपुर में नगरीय ठोस अपशिष्ट हेतु सेनेटरी लैण्ड फिल स्थल के चयन की कार्यवाही पूर्ण करने, नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथकीकरण, एकत्रण परिवहन, कम्पोस्टिंग /आर0डी0एफ0 की स्थिति, लिगेशी वेस्ट की बायोरेमिडिएशन, कन्स्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट के पुनः चक्रण, ई-वेस्ट के निस्तारण, प्रतिबंधित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को रोके जाने, जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण तथा सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित /स्थापित व्यवस्था की गहनता से समीक्षा करते हुए अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका एवं नगर पंचायतों को प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।चित्रकूटधाम मण्डल के समस्त जनपद के नोडल अधिशाषी अधिकारियों द्वारा बैठक में बताया गया कि कुल 24 स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु स्थल का चयन पूर्ण कर लिया गया है तथा 17 स्थानीय निकाय द्वारा स्थल पर एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण पूर्ण कर नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथकीकरण एवं एकत्रण की कार्यवाही की जा रही है। जनपद बांदा में नगर पालिका, बॉदा के नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उ0प्र0 जल निगम(सी0 एण्ड डी0एस0) द्वारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है और लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलेशन वेस्ट को निचली भूमि भराव/रोड निमार्ण के भराव में प्रयोग किया जा रहा है। सी0 एण्ड डी0 एस0 वेस्ट को उठाने हेतु जननकर्ता से धनराशि वसूली हेतु आयुक्त द्वारा स्थानीय निकायो को निर्देशित किया गया।आयुक्त ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को अभियान चलाकर बन्द कराने हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में समस्त जनपद के नोडल अधिशाषी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा बताया गया कि कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को अभियान चलाकर जब्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा दोषियो के विरूद्ध पेनाल्टी भी लगायी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बॉदा द्वारा अवगत कराया गया कि चित्रकूटधाम मण्डल के जनपद के अस्पतालो से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट को जनपद-बॉदा में स्थापित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (सी0बी0डब्लू0टी0एफ0) मैसर्स बामदेव स्मार्ट साल्यूशन प्रा0लि0, बॉदा के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। आयुक्त ने अस्पतालों से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार उक्त संस्था के माध्यम से कराये जाने तथा जिन चिकित्सालयों द्वारा उक्त का अनुपाालन न करने पर दोषी चिकित्सालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को निर्देशित किया गया है। सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शोधन प्लांट लगाने तथा वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बायो रेमिडिएशन किये जाने हेतु जल निगम एवं स्थानीय निकाय को निर्देशित किया गया। बैठक में चित्रकूटधाम मण्डल के समस्त जनपद के अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिशाषी अधिकारी स्थानीय निकाय, अधिशाषी अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, बॉदा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी/यातायात पुलिस विभाग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा प्रतिभाग किया गया।