Wednesday, March 4, 2026
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जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एवं जिला प्रोवेशन कार्यालय के सहयोग से चलाया जा रहा है अभियान

सम्भल: एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन परियोजना के तहत जनपद सम्भल में बच्चों के अधिकार का हनन, बाल विवाह, बाल श्रम जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए अब गांव स्तर पर ही पहल होगी। इसके लिए गांव हर में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रयत्न संस्था एवं जिला प्रोवेशन अधिकारी चंद्रभूषण के सहयोग से जनपद में बाल अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर गौरीशंकर चौधरी ने बताया कि ग्राम बाल संरक्षण समिति का गठन बच्चों के अधिकार व संरक्षण से संबंधित मुद्दों के अनुश्रवण, बाल अधिकार हनन आदि की रोकथाम के लिए किया जाना है।

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा आंगनबाड़ी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी इसके सचिव होंगे और न्यूनतम सदस्यों की संख्या नौ होगी, जिनमें दो बच्चों की सदस्यता अनिवार्य होगी। इसके अलावा जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य, पारा लीगल वोलेंटियर, एएनएम, सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या उनके द्वारा मनोनीत शिक्षक व संबंधित गांव से एक प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति के माध्यम से बाल विवाह, बाल श्रम, बाल व्यापार आदि की रोकथाम में मदद मिलेगी।

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