सड़क दुर्घटनाएं 50फीसदी कम करने का लक्ष्य -26जनवरी से लागू होगी नो‌ हेलमेट – नो‌ फ्यूल की रणनीति

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डी एम ने पेट्रोल पंप मालिकों को जारी किए निर्देश , चेकिंग अभियान में पकड़े गए पचास लापरवाह बाईक सवार
सड़क दुघर्टनाओं में  होने वाली मृत्यु और दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि पर भारत सरकार काफी गंभीर है।राज्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 50फीसदी कमी लाने का  लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डी एम निशा अनंत ने 26जनवरी से पेट्रोल पम्पों‌ पर नो हेल्मेट नो फ्यूल रणनीति लागू करने का आदेश जारी किया।
सड़क दुर्घटनओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति भारत सरकार द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी थी। जिसको लेकर हाल में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु समस्त जिलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित को निर्देशित किया है।
सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए नवाचार और व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित उपायों को अपनाना अनिवार्य बताया गया है।इस दिशा में शहरी क्षेत्रों में “नो हेलमेट, नो फ्यूल रणनीति एक निर्णायक कदम हो सकती है।यह रणनीति न केवल हेलमेट पहनने को अनिवार्य बनाने में सहायक होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली 1998 क नियम 201 के अनुसार तमी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है. जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
जिले में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते है कि आगामी 7 दिवसों में अपने प्रांगण जागरूकता को लेकर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए है।26 जनवरी से किसी भी एसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो।
डीएम की ओर से सभी पेट्रोल पम्प संचालको एवं स्वामी को  प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रखने और विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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