सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अधिक ग्राम न्यायालय खोलने के लिए कहा है। अदालत ने मुख्य सचिव राजस्थान को कहा है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ अतिरिक्त ग्राम न्यायालय खोलने पर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अदालतों में बुनियादी ढांचा विकसित करने, केसों की पेंडेंसी को कम करने, पक्षकारों को जल्द न्याय सुनिश्चित करने और आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने के उद्देश्य से दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान राजस्थान के एएजी शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि राजस्थान में मौजूदा समय में 45 ग्राम न्यायालय पूरी तरह से संचालित हैं। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने अन्य जिलों में भी 19 ग्राम न्यायालय खोलने का सुझाव दिया है। यह सुझाव अभी पूर्वकालिक है, क्योंकि उन जिलों में पेंडिंग केसों की संख्या फिलहाल कम है। ऐसे में अतिरिक्त न्यायालय खोलने पर राज्य पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ेगा।
गौरतलब है कि पीआईएल में ग्रामीण इलाकों में भी आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने व कोर्ट का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए अधिक संख्या में ग्राम न्यायालय खोलने का आग्रह किया है।