CAA पर फ़ौरन रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

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सुप्रीम कोर्ट ने आज संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

प्रभात खबर पर छपी खबर के अनुसार, अदालत ने कहा कि वह केंद्र का पक्ष सुने बिना सीएए पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं करेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

न्यायालय ने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता तय करने के लिए वह अपीलों को वृहद संविधान पीठ के पास भेज सकता है।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और एनपीआर की कवायद फिलहाल टाल देने का अनुरोध किया था।

केंद्र सरकार ने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए उसे समय चाहिए जो उसे अभी नहीं मिल पायी है।

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 143 याचिकाओं में से करीब 60 की प्रतियां सरकार को दी गई हैं।

मालूम हो कि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अभी तक 144 में से 60 याचिकाओं की ही कॉपी मिली है।

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