CJI ने कहा, अयोध्या मामले पर 18 अक्टूबर तक ही सुनवाई, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने गुरुवार को अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को साफ कर दिया कि इस मामले में सुनवाई 18 अक्टूबर तक ही होगी। इसके बाद एक दिन भी डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

सुनवाई के 32वें दिन CJI ने कहा कि 18 अक्टूबर के बाद इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। 4 हफ्तों में फैसला लिखना मुश्किल काम होगा। उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं।

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से कहा कि आज का दिन मिलाकर 18 अक्टूबर तक हमारे पास साढ़े 10 दिन हैं। उन्होंने कहा कि अगर 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो फैसला आने की उम्मीदें कम हो जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई चल रही है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने अपनी दलीलें रख दी हैं जबकि मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें जारी हैं।

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